कोरबा, 12 जुलाई (Udaipur Kiran) । कोरबा जिले में चार शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। यह शिक्षक युक्तियुक्तकरण के तहत नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण निलंबित किए गए हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा शनिवार को जारी एक आदेश में बताया गया है कि युक्तियुक्तकरण के तहत कुछ शिक्षकों को नवीन पदांकित संस्था में पदस्थ किया गया था, लेकिन उन्होंने नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें उन्हें जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति ने शिक्षकों के अभ्यावेदन पर सुनवाई की और उनकी मांग/शिकायत को स्वीकार्य योग्य नहीं पाया। इसके बाद उन्हें नवीन पदांकित संस्था में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया, लेकिन उन्होंने नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया।
इसके कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की नियम 3 के तहत निम्नलिखित चार शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
1. अजय कुमार कश्यप, सहायक शिक्षक, प्रा.शा.कारीछापर, पाली ।
2. मंसूर अहमद सिद्दकी, सहायक शिक्षक, प्रा.शा.अमराईपारा, पाली ।
3. पुष्पा कुमारी कंवर, सहायक शिक्षक, प्रा.शा.चर्रापारा, पोड़ी उपरोड़ा।
4. मंजू घृत, सहायक शिक्षक, प्रा.शा.मानसनगर, कोरबा।
(Udaipur Kiran) /हरीश तिवारी
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(Udaipur Kiran) / हरीश तिवारी
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