रांची, 12 अप्रैल .
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अब जिले के स्कूलों में 20 अप्रैल तक ऑनलाइन आावेदन किया जा सकेगा. पूर्व में यह तिथि 31 थी. शनिवार को जिला के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रतिनिधियों के साथ बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने इस संबंध में जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर आरटीई के तहत नामांकन के लिए तिथि बढ़ाई गई. आरटीई के तहत नामांकन के लिए जिले में 121 स्कूलों को पंजीकृत किया गया है. उल्लेखनीय है कि उपायुक्त ने तीन मार्च को आरटीई पोर्टल की शुरूआत की थी.
उन्होंने कहा है कि रांची जिले में आरटीई के तहत नामांकन के लिए नियमों का पालन नहीं करनेवाले स्कूलों पर कार्रवाई की जायेगी. इससे संबंधित शिकायत मिलने पर स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए बोर्ड से अनुशंसा की जायेगी.
ऐसे भरें आवेदन
नामांकन की पूरी प्रक्रिया जिले के वेबसाईट डब्यू डब्यू डब्यू डॉट आरटीई रांची डॉट इन पर ऑनलाईन पूरी की जायेगी. बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों को वेबसाईट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद संबंधित वेबसाईट पर पूरा फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा. साथ ही फॉर्म भरने के क्रम में माता-पिता या अभिभावक वेबसाईट पर अंकित विद्यालयों की सूची में से अपने आवास के आस-पास निर्धारित दूरी में स्थित तीन विद्यालयों का नाम अंकित कर सकेंगे.
ऑनलाइन रैंडमाइज करने के क्रम में फॉर्म में अंकित किसी भी एक विद्यालय में चयन हो सकता है या निर्धारित सीट से अधिक संख्या में आवेदन होने पर किसी भी विद्यालय में चयन नहीं भी हो सकता है.
फॉर्म भरने के क्रम में जहां से फॉर्म भरा जायेगा उसका ऑनलाइन लोकेशन वेबसाईट पर खुद अंकित हो जायेगा. यदि माता-पिता प्रज्ञा केन्द्र अथया साईबर कैफे के सहयोग से आवेदन करेंगे तो उन्हें अपने घर का वास्तविक लोकेशन गूगल मैप पर सेलेक्ट करना होगा. संबंधित प्रखंड का गूगल मैप फॉर्म भरने के क्रम में अपने आप खुल जायेगा. सावधानीपूर्वक अपने घर का लोकेशन चिन्हित करने की जवाबदेही माता-पिता की होगी.
फॉर्म भरने के बाद संबंधित दस्तावेज और बच्चे का फोटोग्राफ वेबसाईट पर अपलोड करना है. जन्म प्रमाण पत्र और अंचलाधिकारी से जारी आय प्रमाण-पत्र (सभी स्रोतों से वार्षिक आय 72000 रुपए से कम हो) को भी अपलोड करना जरूरी है.
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/ Vinod Pathak
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