बीकानेर, 17 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . दो दुकानों में चल रहे किरायेदारी विवाद का 11 वर्षों बाद निपटारा हुआ है. आज पुलिस इमदाद के जरिए दोनों दुकानों का कब्जा उनकी मालकिन को सुपुर्द किया गया.
प्रकरण के अनुसार बीकानेर मे के.ई.एम. रोड. स्थित दो दुकानो के किरायेदारी विवाद का निपटारा करीब 11 वर्षों के लम्बे इन्तजार के बाद हुआ. उक्त दोनों दुकानों की मालकिन रतनी देवी पत्नी स्व. दयाप्रकाश निवासी चौतीना कुँआ, सत्तासर डेरा, बीकानेर के द्वारा किरायेदार उषा पत्नी गोपीकिशन निवासी पारीक चौक, बीकानेर व नारायण पुत्र बृजमोहन निवासी आसानियो का चौक, बीकानेर के विरूद्ध न्यायालय किराया अधिकरण, बीकानेर के समक्ष प्रार्थना पत्र दोनों दुकानों को खाली करवाने के संबध में प्रस्तुत किया गया. जिसमें 12 अप्रैल 2019 को उक्त दोनो दुकानो के मामले में दुकान मालकीन रतनी देवी के हक में फैसला सुनाया व डिक्री पारित की गई. जिसके विरूद्ध दोनो किरायेदार द्वारा माननीय अपील किराया अधिकरण, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अपील किराया अधिकरण, बीकानेर ने किराया अधिकरण, बीकानेर के द्वारा पारित फैसले को सही माना तत्पश्चात उक्त मामले में दुकान मालकीन के द्वारा बेदखली की कार्यवाही किराया अधिकरण, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें पीठासीन अधिकारी शाजिद हुसैन छींपा के द्वारा 20 सितंबर 2025 को दोनों दुकानों के पुलिस इमदाद की सहायता से बेदखली वारन्ट जारी कर कब्जा सूपुर्द करवाये जाने के सबंध में आदेश दिया.
इस संबध में न्यायालय के सैल आमिन सत्यनारायण शर्मा व कोटगेट थाने के पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में मौके पर कार्यवाही करते हुए दुकान मालकीन को दोनों दुकानों का भौतिक कब्जा सुपूर्द किया गया. दुकान मालकिन रतनी देवी की और से मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार पुरोहित के द्वारा की गई.
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(Udaipur Kiran) / राजीव
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