जबलपुर, 6 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . Madhya Pradesh के जबलपुर जिले में कलेक्ट्रेट में पदस्थ कर्मचारियों एवं समस्त स्टाफ को दो पहिया वाहन से कार्यालय आते और जाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा Monday को जारी किये गये इस आदेश का सभी कर्मचारियों और स्टाफ को अनिवार्य रूप से पालन करने की हिदायत दी गई है. आदेश में कहा गया है कि ओमती पुलिस द्वारा समय-समय पर हेलमेट चेकिंग अभियान भी चलाया जायेगा.
इस संबंध में जारी आदेश में मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का तथा केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया है कि कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ सभी कर्मचारियों को दो पहिया वाहन से कलेक्ट्रेट परिसर में आते और जाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनना होगा.
—————
(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक
You may also like
बरेली की घटना की न्यायिक जांच के लिए जनहित याचिका दाखिल
एक आधार पर तलाक अर्जी दाखिल होने के बाद दूसरे आधार को संशोधन अर्जी देकर जोड़ा जा सकता है : हाईकोर्ट
आज का अंक ज्योतिष 8 अक्टूबर 2025 : मूलांक 2 को व्यापार में निवेश से लाभ होगा, मूलांक 5 को हर क्षेत्र में मिलेगी तरक्की, जन्मतिथि से जानें आज का भविष्यफल
Stocks to Buy: आज IGL और DOMS Industries समेत इन शेयरों से होगी कमाई, तेजी के संकेत
Indian Air force Day 2025: कितनी ताकतवर है हमारी भारतीय वायुसेना, 10 पॉइंट में जानिए सबकुछ यहां