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गलत जानकारी देने पर हाईकोर्ट ने पचास हजार रुपये के हर्जाने के साथ याचिका को किया खारिज

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जयपुर, 22 मई . राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में गलत तथ्य बताकर याचिका दायर करने को गंभीर माना है. इसके साथ ही अदालत ने आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर पचास हजार रुपये का हर्जाना लगाया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश पुरुषोत्तम दाधीच की आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि उस पर अपनी प्रेमिका के लिए पन्द्रह लाख रुपये में एसआई भर्ती का प्रश्न पत्र खरीदने का आरोप है. मामले में वह निचली अदालत में सरेंडर करने भी गया था, लेकिन अदालत ने उसे अपनी कस्टडी में नहीं लिया. मामले में दर्ज एफआईआर में भी उसका नाम नहीं है और ना ही मामले में उसकी सीधी भूमिका सामने आई है. जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता पर अपनी महिला मित्र के लिए पेपर खरीद कर उपलब्ध कराने का आरोप प्रमाणित है. वह पुलिस गिरफ्त से दूर चल रहा है. ऐसे में उस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है और अदालत ने उसके गिरफ्तारी के स्थाई वारंट जारी कर रखे हैं. इसके अलावा उसने सरकारी वकील या अदालत में अपने सरेंडर को लेकर कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं. जिससे साबित है कि वह सरेडर के लिए अदालत में गया ही नहीं. ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका खारिज कर उस पर पचास हजार रुपये का हर्जाना लगाया है.

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