प्रयागराज, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हरिश्चंद्र अधिशासी अभियंता शोध एवं योजना खंड अलीगढ़ को अवमानना नोटिस जारी की है और 11 सितम्बर तक आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करने या हाजिर होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने अशोक कुमार शर्मा की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना है कि वह सिंचाई विभाग अलीगढ़ में सर्वेयर था जो 31 जुलाई 24 को सेवानिवृत्त हुआ। इसके बाद सेवानिवृत्ति परिलाभों से 16,10,989 रूपये की कटौती कर ली गई। हाईकोर्ट ने उच्चतम न्यायालय के रफीक मसीह केस के आधार पर कटौती आदेश रद्द कर दिया और काटी गई राशि तीन माह में वापस करने का निर्देश दिया और साफ कहा कि इसके बाद 7 फीसदी ब्याज देना होगा। 20 जनवरी 24 को पारित हाईकोर्ट का आदेश विपक्षी को 27 जनवरी 24 को दे दिया गया किन्तु अभी तक पैसा वापस नहीं किया गया है। जिस पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है।अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी।
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
Jokes: डॉक्टर- तुम कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो? संता – बजरंग का साबुन, डॉक्टर – पेस्ट? संता – बजरंग का पेस्ट, पढ़ें आगे
50 लाख रुपये की हेरोइन के साथ एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार
रोडवेज बस-बोलेरो की टक्कर में तीन महिलाओं सहित चार की मौत, चार घायल
प्रयागराज के यमुनानगर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में तीन बदमाश गिरफ्तार, एक घायल
आज़मगढ़ में एसटीएफ ने मुठभेड़ में एक लाख के ईनामी को किया ढेर