Prayagraj, 01 नवम्बर (Udaipur Kiran) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश की अवहेलना के मामले में बागपत के सहायक जिला विकास अधिकारी को हाज़िर होने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी प्रेम कुमार के निलम्बन मामले में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बार-बार मूल रिकॉर्ड पेश न किए जाने पर नाराजगी जताई है. साथ ही सीजेएम बागपत को सहायक जिला विकास अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने प्रेम कुमार की याचिका पर दिया है. विकासखंड बड़ौत के वीडीओ प्रेम कुमार के खिलाफ ग्राम प्रधान गूंगाखेड़ी ने अनियमितता की शिकायत की थी. डीडीओ बागपत ने शिकायतों के आधार पर प्रेम कुमार को निलम्बित कर विभागीय जांच संस्थित कर दी. जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर डीडीओ ने प्रेम कुमार की वर्ष 2025-26 की वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोक दी.
इस आदेश को प्रेम कुमार ने याचिका दाखिल कर चुनौती दी. याचिका में कहा गया कि याची को पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और उक्त दंडादेश दिया गया, जो नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है.
इस मामले में हाईकोर्ट ने गत 26 मई को विभागीय कार्यवाही का मूल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था. स्थायी अधिवक्ता के कई बार सूचना देने के बाद भी मूल रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया.
कोर्ट ने इसे गम्भीरता से लेते हुए को सहायक जिला विकास अधिकारी बागपत को मूल रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया. इस आदेश का भी अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट ने सीजेएम बागपत को सहायक जिला विकास अधिकारी की मूल रिकॉर्ड के साथ उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया.
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
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