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टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी ने ग्राहक को सुविधा नहीं दी, फॉर्च्यून पार्क लैंड पर एक लाख रुपए हर्जाना

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जयपुर, 18 अप्रैल . जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय ने टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी की ओर से उपभोक्ता को बताई गई सुविधा मुहैया नहीं कराए जाने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना है. इसके साथ ही आयोग ने विपक्षी कंपनी फॉर्च्यून पार्क लैंड इन एंड सुइट्स पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. वहीं आयोग ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह परिवादी से मेंबरशिप के लिए वसूली राशि 1.68 लाख रुपए भी 18 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाए. आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य दुष्यंत कुमार शर्मा ने यह आदेश चरणजीत सिंह के परिवाद पर दिया.

परिवाद में परिवादी ने बताया कि कंपनी के प्रतिनिधि ने परिवादी को वेकेशन में घूमने का प्लान बताया था. जिस पर परिवादी ने कंपनी पर भरोसा कर 13 मई 2022 को 1.68 लाख रुपए देकर दस साल के लिए कंपनी का उत्पाद खरीद लिया. परिवादी को बताया गया कि वह अपनी सुविधानुसार पहली बार बुकिंग करवाएंगे तो उसे 6 दिन व 7 रात फ्री दी जाएगी. कंपनी की वेबसाइट पर भी कहा कि वह स्टूडियो श्रेणी में बुकिंग करवा सकेगा. इस दौरान परिवादी ने 8 मार्च 2024 को कंपनी के टोल फ्री नंबर पर पहली बुकिंग की जानकारी मांगी तो कहा कि वह ईमेल के जरिए करवाए, लेकिन जब उसने होटल की बुकिंग करवानी चाही तो ज्यादातर होटलों में बुकिंग फुल बताई और उसे अन्य कोई होटल चुनने के लिए कहा. वहीं परिवादी ने जो भी तारीखें बताई उन पर भी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होना बताया. कंपनी ने परिवादी को सुझाव दिया कि 4 से 7 अप्रैल के दौरान मंसूरी में होटल पैराडाइज मेंशन में जगह मिल रही है. जिस पर परिवादी ने बुकिंग के लिए अपनी स्वीकृति दे दी, लेकिन विपक्षी कंपनी ने उससे ब्रेकफास्ट व अन्य खर्चों के पेटे 13, 216 रुपए की मांग कर दी. इसे परिवादी ने आयोग में चुनौती दी.

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/ अखिल

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