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अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की

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नई दिल्ली, 21 अप्रैल . केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नॉर्थ ब्लॉक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक की. बैठक में पुलिस, जेल, न्यायालय, अभियोजन और फॉरेंसिक सेवाओं से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई.

बैठक में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के महानिदेशक, छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के निदेशक के साथ-साथ गृह मंत्रालय (एमएचए) और छत्तीसगढ़ सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों के छत्तीसगढ़ में पूर्ण क्रियान्वयन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता एजेंडा बनाकर इस दिशा में काम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों का लक्ष्य भारतीय न्याय प्रक्रिया को मजबूत और आधुनिक बनाना है. इन सुधारों से छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को काफी लाभ होगा. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को तीनों नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन को चुनौती के रूप में लेना चाहिए और इन्हें शीघ्र लागू करके एक आदर्श राज्य बनना चाहिए.

अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को गंभीर अपराधों के लिए 60 और 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपकर जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि नए आपराधिक कानूनों के तहत साक्ष्य दर्ज करने से लेकर मुकदमे चलाने तक की पूरी प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा सकती है, जिससे मैन पावर की काफी बचत होगी.

केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि छत्तीसगढ़ के सभी पुलिस थानों और डीएसपी स्तर के अधिकारियों को गंभीर अपराधों की जांच में नियमित रूप से राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (एनएटीजीआरआईडी) का उपयोग करना चाहिए. उन्होंने राज्य में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए एक संरचित समीक्षा तंत्र की भी सिफारिश की. शाह ने कहा कि मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को साप्ताहिक समीक्षा करनी चाहिए, राज्य के गृह मंत्री को हर 15 दिन में प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए और मुख्यमंत्री को मासिक आधार पर कार्यान्वयन का आकलन करना चाहिए.

बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि तीनों नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद जनता को समय पर न्याय मिलेगा. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बैठक में हमने प्रेजेंटेशन के जरिए राज्य में तीनों नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर स्थिति सामने रखी. उन्होंने कहा कि हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे.

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/ सुशील कुमार

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