Next Story
Newszop

सूचना देने में लापरवाही बरतने पर अधिकारी पर लगाया जुर्माना

Send Push

देहरादून, 14 मई . उत्तराखंड राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सूचना देने में लापरवाही बरतने पर ब्लॉक भगवानपुर के ग्राम सिंकदरपुर भैसवाल के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अमर दीप चौधरी पर 25 हजार व सैनिक कल्याण देहरादून के अनुभाग अधिकारी हरीश सिंह रावत पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. राज्य सूचना आयुक्त ने सख्त लहजे में कहा है कि सूचना देने में हेराफेरी, तथ्यों को छुपाने और लापरवाही बरतने पर आयोग सख्त कार्रवाई करेगा.

राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने दो अलग-अलग शिकायतों की सुनवाई में द्वितीय अपीलों के निस्तारण में निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने को गंभीरता से लिया. ग्राम पंचायत विभाग की एक अपील में आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अमरदीप चौधरी, लोक सूचना अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर भैसवाला, विकास खण्ड भगवानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि सूचना से सम्बन्धित सभी सूचनाएं अनुरोधकर्ता को प्रेषित की जा चुकी हैं. उन्होंने यह भी लिखा कि यदि अनुरोधकर्ता को ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई है तो आयोग के आदेश के अनुपालन में अनुरोधकर्ता को सूचना से सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन करा दिया जाएगा. आयोग के आदेश को गंभीरता से न लेने पर अमरदीप चौधरी पर आयोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है. आयोग ने भविष्य में सूचना अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के प्रति सजग रहते हुए सूचना अधिकार संबंधी प्रकरणों में लापरवाही न बरतने की चेतावनी भी दी है.

एक अन्य मामले में सचिवालय कृषि अनुभाग से संबंधित एक अन्य अपील में आयोग ने तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, वर्तमान में अनुभाग अधिकारी, सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादून पर 10 हजार रुपये का जुर्माना ठोका हैं. 13 मई यानी मंगलवार की देर शाम राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने यह निर्णय सुनाया है. राज्य सूचना आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि सूचना पर आम नागरिक का अधिकार है और उसे वह अधिकार मिलना ही चाहिए. उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही का अर्थ दंड के अलावा कुछ भी नहीं है.

/ Vinod Pokhriyal

Loving Newspoint? Download the app now