रामगढ़, 16 जुलाई (Udaipur Kiran) । राज्य सरकार ने दाखिल खारिज कराने के लिए नए नियम लगा दिए हैं। अब जीरो टैगिंग के बिना किसी भी जमीन का दाखिल खारिज संभव नहीं है। राज्य सरकार के इस निर्देश के बाद भूमि विवादों में कमी आने की संभावना है। राजस्व विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार भूमि का दाखिल खारिज कराने वाले दावेदार को अपनी जमीन की चारदिवारी करनी होगी। साथ ही उसस्थल पर मौजूद होकर अपनी तस्वीर भी खिंचवानी होगी। अंचल कार्यालय से कर्मचारी उस स्थान पर जाएंगे, जिस जमीन के दाखिल खारिज के लिए आवेदन ऑनलाइन किया गया होगा। जमीन के दस्तावेज के साथ वह तस्वीर ऑनलाइन टैग करना होगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस व्यक्ति के जरिये जमीन का मालिकाना हक हासिल किया गया है। किस व्यक्ति के जरिये अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाई गई और जमाबंदी खुलवाई जा रही है।
इससे पहले दाखिल खारिज को लेकर कई विवाद सामने आ चुके हैं। इस वजह से आम नागरिकों को भारी परेशानी होती आ रही है। लोगों की इस परेशानी का फायदा असामाजिक तत्वों की ओर से उठाया जाता रहा है। रामगढ़ अंचल निरीक्षक शुभम कुमार ने बताया कि आम नागरिकों को इस बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है इसलिए वे परेशान होते हैं। नए नियम के साथ आम नागरिकों को दाखिल खारिज करने में सुविधा होगी।
—————
(Udaipur Kiran) / अमितेश प्रकाश
You may also like
अकबर, औरंगज़ेब और बाबर पर एनसीईआरटी की किताब में क्या बदला कि हो गया विवाद
EPF Withdrawal Rule: अब सिर्फ 10 साल में निकाल सकेंगे पूरा PF पैसा; EPFO बड़ा फैसला लेने की तैयारी में
जोधपुर में तेज रफ्तार का कहर! पुलिस वाहन की टक्कर से महिला की दर्दनाक मौत 4 जवान भी घायल, ग्रामीणों ने हाइवे पर किया चक्का जाम
बिहार में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली गरीबों के लिए ऐतिहासिक कदम : विजय कुमार सिन्हा
पीएम मोदी का 18 जुलाई को बिहार और पश्चिम बंगाल दौरा, करोड़ों रुपये की देंगे सौगात