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हिमाचल हाईकोर्ट ने अर्की के कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी को आपराधिक मामले में राहत देने से इनकार किया

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अर्की के कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से जुड़े आपराधिक मामले को वापस लेने के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई की।

राज्य सरकार का आवेदन

राज्य सरकार ने अदालत में आवेदन दिया था, जिसमें संजय अवस्थी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी। सरकार ने दलील दी कि मामला राजनीतिक कारणों या तकनीकी मुद्दों के चलते उत्पन्न हुआ और इसे समाप्त करना उचित होगा।

अदालत की प्रतिक्रिया

हालांकि हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई राहत या मामले को वापस लेने की अनुमति नहीं दी। न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में सभी पहलुओं का संपूर्ण परीक्षण जरूरी है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक पदाधिकारी को स्वचालित रूप से संरक्षण नहीं मिलेगा।

आगे की प्रक्रिया

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय की है। आगामी सुनवाई में दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलों के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि मामले को वापस लिया जा सकता है या नहीं।

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