टैक्सियों के बारे में एक नया नियम है। अगर आप भी अपनी निजी कार को टैक्सी में बदलने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम आ सकती है। टैक्सी परमिट के लिए आपको अपनी कार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस लगाना भी आवश्यक होगा। वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और पैनिक बटन के बिना आपकी कार को व्यावसायिक पंजीकरण नहीं मिलेगा। यानी अगर यह डिवाइस नहीं लगी होगी तो टैक्सी परमिट नहीं मिलेगा। यह उपकरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाया जा रहा है।
जानकारी के लिए बता दें कि देश में निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अप्रैल 2018 में यह नियम बनाया था। जनवरी 2019 से पंजीकृत होने वाले सभी कमर्शियल वाहनों में वीएलटीडी और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, सभी राज्यों में इसे पूरी तरह लागू होने में काफी समय लग गया।
टैक्सी में भी पैनिक बटन जरूरीटैक्सी में कम से कम दो स्थानों पर लाल रंग का पैनिक बटन लगाना आवश्यक है। पैनिक बटन पर एसओएस लिखा होगा। इन्हें यात्री किसी भी आपात स्थिति में दबा सकते हैं, जिससे उनकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाएगी और उन्हें तत्काल सहायता मिल सकेगी। पैनिक बटन में वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लगा होता है, जो टैक्सी के स्थान का पता लगा सकता है और पुलिस के लिए मुसीबत में फंसे यात्रियों तक पहुंचना आसान बनाता है।
यदि किसी की कार में ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन नहीं लगा होगा तो आरटीओ से टैक्सी परमिट नहीं मिलेगा। यानी, आप कानूनी तौर पर अपनी कार को टैक्सी के रूप में सड़क पर नहीं चला सकते। केवल टैक्सियों को ही प्रत्येक वाणिज्यिक वाहन में ऐसी सुरक्षा सुविधाएं लागू करनी चाहिए। इसके अलावा नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
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