क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि एटीएम से पैसे निकालने गए और लेन-देन फेल हो गया, लेकिन पैसा खाते से कट गया? ऐसे मामलों को रोकने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सख्त नियम बनाए हैं। यदि बैंक निर्धारित समय सीमा में पैसे वापस नहीं करता है, तो ₹100 प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा। जानिए पूरी जानकारी:
आरबीआई का TAT हार्मोनाइजेशन नियम
20 सितंबर 2019 के सर्कुलर में, RBI ने टर्न अराउंड टाइम (TAT) और ग्राहक मुआवजा नियम जारी किए। इसके अनुसार, यदि लेन-देन फेल होने के बाद बैंक समय पर राशि रिवर्स नहीं करता, तो हर दिन ₹100 का जुर्माना लगाया जाएगा।
जुर्माना कब लगता है?
जुर्माना तभी लगता है जब लेन-देन फेल होने का कारण ग्राहक के नियंत्रण से बाहर हो। ग्राहक देरी होने पर बैंक से मुआवजे की मांग कर सकते हैं।
जिन मामलों में जुर्माना लगता है
यदि एटीएम से पैसे नहीं निकले लेकिन खाते से कट गए:
- रिवर्सल समय: 5 दिन
- जुर्माना: 5वें दिन के बाद ₹100 प्रतिदिन
यदि कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर फेल हो गया और पैसा लाभार्थी के खाते में नहीं पहुंचा:
- रिवर्सल समय: 2 दिन (T+1)
- जुर्माना: दूसरे दिन के बाद ₹100 प्रतिदिन
यदि PoS, IMPS, या UPI से पैसा कट गया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ:
- रिवर्सल समय: 1 दिन (T+1)
- जुर्माना: दूसरे दिन के बाद ₹100 प्रतिदिन
बैंक देरी करे तो क्या करें?
यदि बैंक समय पर रिफंड नहीं करता है, तो ग्राहक बैंक से जुर्माना मांग सकते हैं। समय सीमा पर ध्यान दें और तुरंत संपर्क करें।
निष्कर्ष
RBI के नियम बैंकिंग प्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाते हैं और ग्राहकों के हितों की रक्षा करते हैं। यदि आपका लेन-देन फेल हो जाए, तो अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखें और मुआवजे की मांग करें।
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