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रेलवे नियम: अब बिना टिकट काउंटर पर जाए घर बैठे बदलें अपने रिजर्वेशन टिकट का बोर्डिंग स्टेशन

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रेलवे के नियम: अगर आपने ट्रेन रिजर्वेशन काउंटर पर अपना रिजर्वेशन कराया है और किसी परिस्थिति के चलते या अपनी सुविधा के लिए आप अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको टिकट काउंटर पर जाने की भी जरूरत नहीं है। रेलवे काउंटर टिकट पर ऐसा करने की सुविधा देता है। यह काम IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आसानी से किया जा सकता है। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया बेहद आसान है। हां, यहां एक बात आपको सबसे पहले समझनी होगी कि आप ऐसा तभी कर पाएंगे, जब काउंटर पर टिकट बुक करते समय वैध मोबाइल नंबर दिया गया हो।

बिना घर जाए ऑनलाइन टिकट कैसे बदलें

  • सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट लिंक
  • बाईं ओर ट्रांजेक्शन टाइप विकल्प में ‘बोर्डिंग पॉइंट परिवर्तन’ का चयन करें।
  • कैप्चा के साथ पीएनआर नंबर और ट्रेन नंबर दर्ज करें।
  • यह पुष्टि करने के लिए कि आपने नियम और प्रक्रिया पढ़ ली है, चेक बॉक्स पर टिक करें।
  • सबमिट पर क्लिक करने के बाद बुकिंग के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।
  • ओटीपी सत्यापित होने के बाद पीएनआर विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
  • स्क्रीन पर विवरण सत्यापित करने के बाद, बोर्डिंग पॉइंट सूची से नया बोर्डिंग स्टेशन चुनें और फिर सबमिट पर क्लिक करें।
  • नये बोर्डिंग पॉइंट के साथ पीएनआर विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।

इन बातों का रखना होगा ध्यान

यहां समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि काउंटर टिकट के बोर्डिंग पॉइंट में बदलाव की अनुमति केवल चार्ट बनने तक ही होगी। अगर ट्रेन छूटने के 24 घंटे के भीतर बोर्डिंग स्टेशन बदला जाता है, तो सामान्य परिस्थितियों में कोई रिफंड नहीं मिलेगा, हालांकि, ट्रेन कैंसल होने, कोच न जोड़े जाने, ट्रेन के तीन घंटे से ज़्यादा देरी से चलने जैसी असाधारण परिस्थितियों में सामान्य रिफंड नियम लागू होंगे। IRCTC के मुताबिक, अगर बुकिंग के समय बोर्डिंग स्टेशन बदला गया है, तो यात्री एक बार और बोर्डिंग स्टेशन बदल सकता है।

ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि अगर किसी यात्री ने बोर्डिंग स्टेशन बदल दिया है, तो वह मूल बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने के सभी अधिकार खो देगा। अगर बिना किसी उचित प्राधिकरण के यात्रा करते हुए पाया जाता है, तो यात्री को मूल बोर्डिंग स्टेशन से बदले गए बोर्डिंग स्टेशन के बीच का किराया जुर्माना सहित देना होगा। अगर कोई सीट बर्थ बुकिंग नहीं हुई है, तो इस सुविधा के ज़रिए काउंटर टिकट के बोर्डिंग पॉइंट में बदलाव की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में आपको नज़दीकी रेलवे काउंटर पर जाना होगा।

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