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आप घर में कितनी नकदी रख सकते हैं? कानून क्या कहता है?

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आज के डिजिटल युग में, बिजली के बिल से लेकर मोबाइल रिचार्ज तक, ज़्यादातर लेन-देन ऑनलाइन होते हैं। फिर भी, घर में नकदी रखने की आदत अभी भी कुछ लोगों में बनी हुई है। कुछ लोग मान-सम्मान और प्रतिष्ठा की खातिर अपनी जेब में या घर में नकदी रखना पसंद करते हैं। हालाँकि, ज़्यादा नकदी रखने पर कभी-कभी आयकर विभाग के छापे भी पड़ सकते हैं। ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि घर में कितनी नकदी रखना वैध है।घर में नकदी रखने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारीआयकर विभाग के अनुसार, आप घर में जितनी चाहें उतनी नकदी रख सकते हैं, इस पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। आप अपनी सुविधानुसार जितना चाहें उतना रख सकते हैं। हालांकि, यह पैसा वैध आय का हिस्सा होना चाहिए या इसका स्रोत स्पष्ट होना चाहिए। हालांकि नकदी रखने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आयकर विभाग इस धन के स्रोत की जांच करेगा। यदि आप धन का स्रोत साबित नहीं कर पाते हैं, तो इसे अघोषित आय माना जाएगा। चाहे वह वेतन हो, व्यावसायिक आय हो या संपत्ति की बिक्री से प्राप्त धन हो, प्रत्येक के स्रोत का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। साथ ही, यदि आपके पास रखी नकदी आपके आयकर रिटर्न में दिखाई देती है, तो आप किसी भी पूछताछ का जवाब आसानी से दे सकते हैं। संपत्ति के संबंध में प्राप्त राशि की रसीद या समझौते को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है।यदि यह सिद्ध न हो तो क्या होगा?अगर आयकर विभाग घर में मिली नकदी के स्रोत का पता नहीं लगा पाता है, तो आपको भारी जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अघोषित आय पर जुर्माना लगाने के अलावा, कुछ मामलों में कारावास का भी प्रावधान है। इसलिए, घर में नकदी रखना गलत नहीं है, लेकिन इसका स्रोत साबित करना आपकी ज़िम्मेदारी है। नकदी रखते समय सावधानी बरतें, सभी दस्तावेज़ सुरक्षित रखें और आयकर विभाग के नियमों का पालन करें, ताकि किसी भी कानूनी पचड़े से बचा जा सके।
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