मध्य प्रदेश के श्रमिक परिवारों के खाते में कल यानी 09 सितंबर को सरकार की ओर से पैसा भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मदद के तहत 7953 मामलों में 175 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे।
संबल योजना के तहत अब तक 7 लाख 60 हजार 866 मामलों में राज्य सरकार की ओर से 7046 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों के लिए संबल योजना एक महत्वपूर्ण स्कीम है। इस योजना के तहत किसी भी तरह की दुर्घटना या अनहोनी होने पर परिजनों या श्रमिकों को आर्थिक मदद दी जाती है।
दुर्घटना में मृत्यु पर मिलते हैं 4 लाख संबल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक मदद के अनुसार दुघर्टना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये और सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये परिजनों को दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत विकलांगता की स्थिति में भी मदद की जाती है। स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपये और आंशिक स्थायी विकलांगता पर 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रुपये दिए जाते हैं।
महिलाओं को भी मदद संबल योजना में महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता के रूप में 16 हजार रुपये, श्रमिकों के बच्चों को महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना में उच्च शिक्षा का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
गिग एवं प्लेटफार्म वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन शुरू भारत सरकार के नीति आयोग की पहल पर प्रदेश के गिग एवं प्लेटफार्म वर्कर्स को भी संबंल योजना में शामिल किए जाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए हैं। इन्हें भी संबल योजना के सभी लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। संबल हितग्राहियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची भी प्राप्त होती है, जिससे वे केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा रियायती दरों पर राशन प्राप्त कर रहे हैं।
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों निर्माण श्रमिकों के लिये निर्माण मंडल के माध्यम से कई योजनाएं भी संचालित की जाती हैं। इनमें निर्माण श्रमिकों की मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता तथा स्थायी एवं आंशिक अपंगता पर सहायता भी सम्मिलित है। सभी संबल हितग्राहियों को आयुष्मान योजना के तहत पात्र श्रेणी में चिन्हित किया गया है। अब वे भी 5 लाख रुपये का कैशलेस इलाज पा सकते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 1 करोड़ 77 लाख से अधिक श्रमिकों का संबल योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया गया है।
संबल योजना के तहत अब तक 7 लाख 60 हजार 866 मामलों में राज्य सरकार की ओर से 7046 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों के लिए संबल योजना एक महत्वपूर्ण स्कीम है। इस योजना के तहत किसी भी तरह की दुर्घटना या अनहोनी होने पर परिजनों या श्रमिकों को आर्थिक मदद दी जाती है।
दुर्घटना में मृत्यु पर मिलते हैं 4 लाख संबल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक मदद के अनुसार दुघर्टना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये और सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये परिजनों को दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत विकलांगता की स्थिति में भी मदद की जाती है। स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपये और आंशिक स्थायी विकलांगता पर 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रुपये दिए जाते हैं।
महिलाओं को भी मदद संबल योजना में महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता के रूप में 16 हजार रुपये, श्रमिकों के बच्चों को महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना में उच्च शिक्षा का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
गिग एवं प्लेटफार्म वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन शुरू भारत सरकार के नीति आयोग की पहल पर प्रदेश के गिग एवं प्लेटफार्म वर्कर्स को भी संबंल योजना में शामिल किए जाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए हैं। इन्हें भी संबल योजना के सभी लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। संबल हितग्राहियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची भी प्राप्त होती है, जिससे वे केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा रियायती दरों पर राशन प्राप्त कर रहे हैं।
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों निर्माण श्रमिकों के लिये निर्माण मंडल के माध्यम से कई योजनाएं भी संचालित की जाती हैं। इनमें निर्माण श्रमिकों की मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता तथा स्थायी एवं आंशिक अपंगता पर सहायता भी सम्मिलित है। सभी संबल हितग्राहियों को आयुष्मान योजना के तहत पात्र श्रेणी में चिन्हित किया गया है। अब वे भी 5 लाख रुपये का कैशलेस इलाज पा सकते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 1 करोड़ 77 लाख से अधिक श्रमिकों का संबल योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया गया है।
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