लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 3 साल पहले विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित 'हेट स्पीच' के मामले में जारी समन और कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।यह मामला 2022 का है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में एक बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को 'अंग्रेजों का नौकर' बताया था। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा था कि सावरकर 'अंग्रेजों से पेंशन लेते थे।' इसी मामले में लखनऊ की कोर्ट ने 5 मार्च, 2025 को राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना सुनवाई में शामिल न होने की वजह से लगाया गया था। राहुल गांधी ने CrPC की धारा 482 के तहत याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने दो अदालती आदेशों को चुनौती दी थी। पहला आदेश MP/MLA कोर्ट ने 3 अक्टूबर, 2024 को दिया था। दूसरा आदेश ACJM III ने 12 दिसंबर, 2024 को दिया था। इन आदेशों में IPC की धारा 153-A (शत्रुता को बढ़ावा देना) और 505 (सार्वजनिक उपद्रव) के तहत राहुल गांधी को समन जारी किए गए थे। IPC मतलब भारतीय दंड संहिता, यह कानूनों की एक किताब है।एडवोकेट नृपेंद्र पांडे ने सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई थी। 14 जून, 2023 को यह शिकायत खारिज कर दी गई थी। लेकिन बाद में MP/MLA कोर्ट ने एक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद शिकायत फिर से शुरू हो गई।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल CrPC की धारा 397/399 के तहत आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकते हैं। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि HC ने मामले की मेरिट पर कोई विचार नहीं किया है।
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