पटना:  बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान का दिन करीब है, लेकिन कई मतदाताओं के लिए वोटर आईडी कार्ड (EPIC) का न पहुंचना एक बड़ी चिंता बन गया है। हालांकि, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल वोटर आईडी न होने के कारण किसी भी रजिस्टर्ड मतदाता को उसके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर, आपका नाम मतदाता सूची में है, तो आप निश्चिंत होकर वोट डाल सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक छोटी सी तैयारी करनी होगी। चुनाव आयोग की ओर से बताए गए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र में से कोई एक अपने साथ रखना होगा। ये दस्तावेज आपकी पहचान सुनिश्चित करेंगे और आप आसानी से अपना वोट डाल पाएंगे।   
   
   
वोटर आई नहीं तो क्या हुआ, ये हैवोटर आईडी कार्ड उपलब्ध न होने पर मतदाता अपनी पहचान साबित करने के लिए नीचे दिए गए 12 दस्तावेजों में से किसी एक को दिखा सकते हैं।
   आधार कार्ड    मनरेगा जॉब कार्ड    बैंक/डाकघर द्वारा जारी पासबुक (फोटो सहित)    श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड    ड्राइविंग लाइसेंस    पैन कार्ड    एनपीआर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड    भारतीय पासपोर्ट    फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज    केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र    सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र    सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड    
मतदाता सूची में नाम जरूरीभले ही आप ऊपर दिए गए किसी भी दस्तावेज का उपयोग कर रहे हों, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। अगर आपका नाम सूची में नहीं है, तो कोई भी वैकल्पिक दस्तावेज आपको वोट डालने की अनुमति नहीं देगा। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट या SMS के माध्यम से अपने नाम को पहले ही जांच लें।
     
   
पोलिंग बूथ पर ध्यान रखने योग्य बातेंवोट डालने से पहले सुनिश्चित करें कि आपने वैकल्पिक दस्तावेज की मूल प्रति साथ रखी है, फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। मतदान केंद्र पर तैनात अधिकारी आपके दस्तावेज की जांच करेंगे और सब कुछ सही पाए जाने पर ही आपको वोट डालने दिया जाएगा। अपनी बारी का इंतजार शांतिपूर्वक करें।
  
वोटर आई नहीं तो क्या हुआ, ये हैवोटर आईडी कार्ड उपलब्ध न होने पर मतदाता अपनी पहचान साबित करने के लिए नीचे दिए गए 12 दस्तावेजों में से किसी एक को दिखा सकते हैं।
मतदाता सूची में नाम जरूरीभले ही आप ऊपर दिए गए किसी भी दस्तावेज का उपयोग कर रहे हों, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। अगर आपका नाम सूची में नहीं है, तो कोई भी वैकल्पिक दस्तावेज आपको वोट डालने की अनुमति नहीं देगा। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट या SMS के माध्यम से अपने नाम को पहले ही जांच लें।
पोलिंग बूथ पर ध्यान रखने योग्य बातेंवोट डालने से पहले सुनिश्चित करें कि आपने वैकल्पिक दस्तावेज की मूल प्रति साथ रखी है, फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। मतदान केंद्र पर तैनात अधिकारी आपके दस्तावेज की जांच करेंगे और सब कुछ सही पाए जाने पर ही आपको वोट डालने दिया जाएगा। अपनी बारी का इंतजार शांतिपूर्वक करें।
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