नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस दौरान कोर्ट अंतरिम आदेश भी जारी कर सकता है। चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 15 मई को सुनवाई को 20 मई तक स्थगित करते हुए कहा था कि वह तीन प्रमुख मुद्दों पर दलीलें सुनेगी। इनमें ‘वक्फ बाई यूजर’ या ‘वक्फ बाई डीड’ के तहत घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने का अधिकार, राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना, और कलेक्टर द्वारा सरकारी भूमि की जांच से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। क्या हैं वक्फ बिल पर सुनवाई के प्रमुख मुद्दे
- वक्फ संपत्तियों का गैर-अधिसूचन: कोर्ट उन प्रावधानों पर विचार करेगा जो ‘वक्फ बाई यूजर’ या ‘वक्फ बाई डीड’ के तहत घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने की अनुमति देते हैं।
- वक्फ बोर्ड की संरचना: याचिकाओं में दावा किया गया है कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में केवल मुस्लिम सदस्यों को ही संचालन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, सिवाय पदेन सदस्यों के।
- कलेक्टर की जांच: एक प्रावधान के तहत, यदि कलेक्टर यह पाता है कि संपत्ति सरकारी भूमि है, तो उसे वक्फ संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।
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