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देवकीनंदन ठाकुर के खिलाफ मानहानि केस की सुनाई 13 मई को, महाराज जयचंद को भारत विभाजन का दोषी ठहराया था

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सुनील साकेत, आगरा: जयचंद को दोषी कहने वाले देवकीनंदन ठाकुर के खिलाफ आगरा में मानहानि का केस चल रहा है। देवकीनंदन ठाकुर के खिलाफ अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने वाद दाखिल किया है। सोमवार को एसीजेएम -10 की कोर्ट में केस की सुनवाई हुई। मगर प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, जबकि वादी और उसके अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद रहे। इस पर कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि नियत की है। अब इस मामले में 13 मई को सुनवाई होगी।। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि वाराणसी में देवकीनंदन ठाकुर कथा का वचन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने महाराज जयचंद को भारत विभाजन और कश्मीरी ब्राह्मणों के नरसंहार के लिए दोषी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म को खतरा जयचंदों से खतरा है। वादी अधिवक्ता के तर्क दिया कि महाराज जयचंद कन्नौज के राजा थे, अभी तक की रिसर्च में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, जिससे यह साबित करता हो कि महाराज जयचंद गद्दार थे। उन्होंने मोहम्मद गौरी को बुलाया था। भारत सरकार के पास ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। 4 दिसंबर को दाखिल किया था परिवादवादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने आगरा सिविल जज जूनियर डिवीजन -1 में केस दाखिल किया था। इसमें उन्होंने तर्क किया था कि महाराज जयचंद को ऐतिहासिक चरित्र के राजा थे। जब कथावाचक देवकीनन्दन ठाकुर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और भारत विभाजन के लिए राजा जयचंद को दोषी ठहरा रहे थे, तो वे ये भूल गए कि ये सब धर्म के आधार पर हुआ और मुसलमानों ने किया था। मुसलमानों के कृत्य पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर व्यासपीठ जैसे सार्वजनिक मंच से मुसलमान का नाम लेने से क्यों डरते हैं। किसी और के कृत्य को जयचंद के ऊपर लगाने के चलते उन्होंने 4 दिसंबर को देवकीनंदन ठाकुर के खिलाफ आगरा सिविल कोर्ट में वाद दाखिल किया था। ये केस उनकी ओर से अधिवक्ता नरेश सिकरवार और एसपी सिंह सिकरवार द्वारा दायर किया गया है। 13 मई को अगली सुनवाईवादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि पिछली तिथि 7 मार्च को देवकीनंदन ठाकुर के प्रतिनिधि पीयूष गर्ग ने न्यायालय में बताया था कि उनके अधिवक्ता अगली तिथि को जवाब लगाएंगे, लेकिन आज सुनवाई के दौरान हुए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 13 मई की तिथि नियत कर दी है।
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