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दिल्ली में श्रमिकों के लिए गुड न्यूज, बीजेपी सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी, जानिए कब से होगा लागू

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में काम करने वाले श्रमिकों और मजदूरों के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की ऐलान किया है। ये नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। अब अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 18,456 रुपये होगा। वहीं ग्रेजुएट और उससे अधिक योग्यता वाले श्रमिकों को 24,356 रुपये प्रति माह मिलेंगे। मजदूरों को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसलादिल्ली सरकार का कहना है कि न्यूनतम मजदूरी दरों में यह वृद्धि महंगाई को ध्यान में रखते हुए की गई है, जिससे श्रमिकों को आर्थिक राहत मिलेगी। वेतन में यह बढ़ोतरी केवल मुद्रास्फीति की दर को ही बेअसर नहीं करेगी बल्कि दिल्ली में काम करने वाले बड़ी संख्या में श्रमिकों को राहत देगी। दिल्ली सरकार ने 6 अलग-अलग तरह के श्रमिकों की मजदूरी दरों में इजाफा किया है। इनमें अकुशल, अर्ध कुशल और कुशल श्रमिक शामिल हैं। दिल्ली सरकार का पूरा आदेश यहां देखिए मजदूरी दरों में इजाफे से श्रमिकों को कितना होगा फायदा
  • अकुशल मजदूरों को अभी तक 18066 रुपये मिलते थे। अब उन्हें 18456 रुपये मिलेंगे। यानी उनकी सैलरी में 390 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
  • अर्ध अकुशल मजदूरों को पहले 19929 रुपये मिलते थे। अब उन्हें 20371 रुपये मिलेंगे। इनकी सैलरी में 442 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
  • कुशल मजदूरों को अब तक 21917 रुपये मिलते थे। अब उनकी मजदूरी 22411 रुपये हो जाएगी। यानी इनके वेतन में 494 रुपये का इजाफा हुआ है।
  • जो श्रमिक मैट्रिक पास नहीं हैं, उन्हें पहले 19929 रुपये मिलते थे। अब उन्हें 20371 रुपये मिलेंगे।
  • जो मजदूर मैट्रिक पास हैं लेकिन ग्रेजुएट नहीं हैं, ऐसे मजदूरों को पहले 21917 रुपये मिलते थे। अब उन्हें 22411 रुपये मिलेंगे।
  • ग्रेजुएट या उससे ज्यादा पढ़े-लिखे श्रमिकों को अब तक 23836 रुपये मिलते थे। अब उन्हें 24356 रुपये मिलेंगे। इस तरह सभी श्रेणियों के मजदूरों की सैलरी में बढ़ोतरी की गई है।
न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन पाने वाले श्रमिक यहां करें शिकायतइस आदेश के बाद जिन श्रमिकों को सरकार की ओर से तय न्यूनतम मजदूरी दरों से कम का भुगतान किया जाता है, वो इसकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसे मजदूर संबंधित जिले के संयुक्त श्रम आयुक्त/उप श्रम आयुक्त के सामने अपनी सूचना दे सकते हैं। इन अधिकारियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।
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