मुंबई, 7 अप्रैल . स्टैंड-अप कमीडियन कुणाल कामरा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा.
न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति एस.एम. मोदक की पीठ ने कामरा की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई और उन्हें कथित तौर पर दी जा रही जान से मारने की धमकियों के मद्देनजर उनकी याचिका स्वीकार कर ली.
हाई कोर्ट को पहले कामरा की याचिका पर 21 अप्रैल को सुनवाई करनी थी, लेकिन उनके अनुरोध पर कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करने का फैसला सुनाया.
कुणाल कामरा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के मौलिक अधिकार के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की.
बता दें, मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कमीडियन कुणाल कामरा के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं. इन तीनों मामलों में महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से जीरो एफआईआर के तहत शिकायतें मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की गई हैं. यह एफआईआर बुलढाना, नासिक और ठाणे जिलों से दर्ज की गई थीं और अब इनकी जांच मुंबई के खार पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है.
मुंबई पुलिस के अनुसार कामरा पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. खार पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है.
इस संबंध में कुणाल कामरा को तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वह पुलिस स्टेशन में उपस्थित नहीं हुए हैं.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायत में दावा किया गया कि कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए एक पैरोडी गीत गाया था.
युवा सेना के सदस्य रूपेश मिश्रा ने यह शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया. पुलिस ने पहले ही कामरा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
कामरा को तीन बार समन जारी हो चुका है. हालांकि, वह पेश नहीं हुए. मुंबई के खार थाने से मिली जानकारी के मुताबिक, दूसरा समन भेजे जाने के बाद से कामरा पुलिस के संपर्क में नहीं हैं.
खार पुलिस हैबिटेट स्टूडियो से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज कर चुकी है. मामले से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ जारी है.
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एमटी/
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