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कुणाल कामरा की याचिका पर 16 अप्रैल को होगी सुनवाई

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मुंबई, 8 अप्रैल . स्टैंड-अप कमीडियन कुणाल कामरा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका पर मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की. हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा को 16 अप्रैल तक संरक्षण प्रदान किया है और सभी सरकारी पक्ष से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति एस.एम. मोदक की पीठ ने सुनवाई की. हाई कोर्ट ने सरकारी पक्ष को 16 अप्रैल तक का समय दिया. मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होनी है.

सुनवाई के दौरान कुणाल कामरा के वकील ने जज के सामने कहा कि उनके क्लाइंट के ऊपर कोई हत्या जैसे गंभीर अपराध का मामला दर्ज नहीं है. यह स्टैंड-अप कॉमेडी है, जहां कॉमेडी शो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होती है. मेरे क्लाइंट को जान से मारने की धमकी मिल रही है, इसलिए कोर्ट से गुजारिश है कि कामरा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होने की इजाजत दें.

इस पर कोर्ट ने उनकी मांग पर अगली सुनवाई में विचार करने की बात कही.

हाई कोर्ट को पहले कामरा की याचिका पर 21 अप्रैल को सुनवाई करनी थी, लेकिन उनके अनुरोध पर कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करने का फैसला सुनाया था.

कामरा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के मौलिक अधिकार के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की.

बता दें, मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कमीडियन कुणाल कामरा के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं. इन तीनों मामलों में महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से जीरो एफआईआर के तहत शिकायतें मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की गई हैं. यह एफआईआर बुलढाना, नासिक और ठाणे जिलों से दर्ज की गई थीं और अब इनकी जांच मुंबई के खार पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है.

मुंबई पुलिस के अनुसार कामरा पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. खार पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है.

इस संबंध में कुणाल कामरा को तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वह पुलिस स्टेशन में उपस्थित नहीं हुए हैं. खार पुलिस हैबिटेट स्टूडियो से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज कर चुकी है. मामले से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ जारी है.

एमटी/एएस

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