New Delhi, 14 अक्टूबर . India निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और दूसरे राज्यों के उपचुनावों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. आयोग ने सभी Political दलों और उम्मीदवारों को निर्देश जारी किए हैं कि अब से वे किसी भी social media या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर Political विज्ञापन तभी जारी कर सकेंगे, जब उन्हें संबंधित मीडिया प्रमाणन और अनुरीक्षण समिति (एमसीएमसी) से पूर्व-प्रमाणन मिल जाए.
आयोग ने बताया कि यह निर्णय 6 अक्टूबर को घोषित हुए बिहार विधानसभा चुनावों और 6 राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया है.
आयोग ने प्रेस नोट में बताया कि 9 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा गया था कि सभी राष्ट्रीय, राज्यीय और पंजीकृत Political दलों तथा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य होगी. बिना प्रमाणन के किसी भी इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म (जिसमें social media वेबसाइटें भी शामिल हैं) पर कोई भी Political विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा.
इसके लिए देशभर में जिला और राज्य स्तर पर एमसीएमसी समिति गठित कर दी गई है, जो विज्ञापनों के सत्यापन और प्रमाणन की जिम्मेदारी निभाएंगी. साथ ही ये समितियां मीडिया में चलने वाली पेड न्यूज जैसी संदिग्ध गतिविधियों पर भी सख्त निगरानी रखेंगी और आवश्यक कार्रवाई करेंगी.
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि अब से उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय अपने सभी प्रामाणिक social media अकाउंट्स का विवरण देना अनिवार्य होगा. इसका उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और फर्जी या भ्रामक अकाउंट्स के माध्यम से प्रचार को रोकना है.
India निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) और Supreme court के निर्देशों के अनुसार, सभी Political दलों को विधानसभा चुनाव समाप्त होने के 75 दिनों के भीतर अपने social media प्रचार व्यय का विस्तृत विवरण आयोग को प्रस्तुत करना होगा.
इसमें इंटरनेट कंपनियों, वेबसाइटों और कंटेंट क्रिएटर्स को किए गए भुगतानों, सामग्री के प्रसार तथा social media अकाउंट्स के संचालन में होने वाले खर्च को भी शामिल किया जाएगा.
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वीकेयू/एएस
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