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करूर भगदड़: टीवीके के दो नेताओं को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

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चेन्नई, 30 सितंबर . Actor से राजनेता बने विजय की तमिलग वेट्ट्री कजगम (टीवीके) के दो वरिष्ठ नेताओं को करूर भगदड़ मामले में 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. इस हादसे में 41 लोगों की मौत हुई, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. साथ ही, लगभग 60 लोग घायल हुए.

करूर पश्चिम जिला सचिव वी. पी. मथियालगन और करूर केंद्रीय जिला सचिव कासी पोनराज को करूर जिला क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें 14 अक्टूबर तक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया. Police ने उन्हें First Information Report में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा उपायों में कथित लापरवाही के लिए नामजद किया है.

टीवीके के राज्य महासचिव बुसी आनंद और उप महासचिव निर्मल कुमार भी आरोपी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.

आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है, जिनमें हत्या के इरादे के बिना हत्या का आरोप (धारा 105), हत्या के प्रयास का आरोप (धारा 110), दूसरों के जीवन को खतरे में डालना (धारा 125), और कानूनी आदेश का उल्लंघन (धारा 223) शामिल हैं.

जांचकर्ताओं के अनुसार, भीड़ 10,000 लोगों की घोषित संख्या से कहीं अधिक थी और सीमित प्रवेश द्वार व खराब बैरिकेडिंग हालात बिगड़ गए.

तमिलनाडु के Chief Minister एमके स्टालिन ने इस त्रासदी को हृदयविदारक बताया. उन्होंने घटना के कुछ घंटे बाद करूर का दौरा किया और पीड़ित परिवारों एवं घायलों से मिले. Chief Minister ने राज्य की ओर से मुआवजा देने की घोषणा की और कहा कि जांच में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Government ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगदीशन को एक सदस्यीय जांच आयोग का प्रमुख नियुक्त किया है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और मृतकों के परिजनों के लिए Prime Minister राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की सहायता की घोषणा की. उन्होंने कहा कि केंद्र “तमिलनाडु के लोगों के गहरे दुःख में शामिल है” और ऐसी घटनाओं से सबक लेने की आवश्यकता है.

डीएससी/

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