New Delhi, 18 जुलाई . राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को कथित ‘जमीन के बदले नौकरी’ घोटाला मामले में बड़ा झटका लगा है. Friday को Supreme court ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
आजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व Chief Minister लालू यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के 29 मई के फैसले को Supreme court में चुनौती दी थी. लालू प्रसाद यादव ने मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही के साथ-साथ इस केस में दर्ज First Information Report और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी. यह मुकदमा रेल मंत्री के रूप में लालू यादव के कार्यकाल के दौरान ‘नौकरी के बदले जमीन लेने’ के मामले में चल रहा था.
Supreme court ने Friday को फैसला देते हुए लालू यादव की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. Supreme court के न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने यह फैसला दिया है. इससे स्पष्ट है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ निचली अदालत में सुनवाई चलती रहेगी.
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट से सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने की उनकी याचिका पर सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया. हालांकि, शीर्ष अदालत ने मामले में यादव को निचली अदालत में पेश होने से भी छूट दी है.
Supreme court ने आदेश में कहा, “वह (लालू प्रसाद यादव) व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हो सकें, इसलिए उनकी उपस्थिति निरस्त की जाती है. हम हाईकोर्ट से अनुरोध करते हैं कि सुनवाई शीघ्र की जाए. तदनुसार, निपटारा किया जाता है.”
इससे पहले, 29 मई को दिए अपने आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी केस रद्द करने की मांग को पेंडिंग रखते हुए नोटिस जारी किया था, जिस पर 12 अगस्त को सुनवाई होनी है. इसी अंतरिम आदेश के खिलाफ लालू यादव ने Supreme court का रुख किया.
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डीसीएच/
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