ठाणे। महाराष्ट्र में एक विशेष अदालत ने 38 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार के आरोप से मुक्त कर दिया है।
अभियोजन पक्ष की विफलता
बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण कानून के तहत विशेष अदालत के न्यायाधीश वी. वी. वीरकर ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा है। अदालत ने यह निर्णय 17 तारीख को सुनाया और विस्तृत आदेश शनिवार को जारी किया गया।
आरोपों का विवरण
पिता पर आरोप था कि उसने मई 2018 में अपनी बेटी के साथ 10 बार बलात्कार किया। यह मामला तब सामने आया जब लड़की ने अपनी आपबीती अपनी मां को बताई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि दंपति के बीच झगड़े के कारण वे अलग रह रहे थे।
अदालत का अवलोकन
अदालत ने कहा कि तनावपूर्ण पारिवारिक संबंध और दोनों पक्षों के बीच विवाद इस अपराध का कारण हो सकते हैं। इसके अलावा, यह भी संभव है कि आरोपी को झूठे आरोपों में फंसाने का प्रयास किया गया हो।
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